1• प्रत्येक सदस्य को सी० डी० कि राशि 100/ प्रति माह जमा कराना अति आवश्यक है।
2• सोसायटी कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक व लेन-देन का कार्य समय प्रातः 10.00 बजे से 4.00 बजे तक है। ऋण की किस्तें नगद/चैक के द्वारा प्रत्येक मास की 1 से 20 तारीख तक (छुट्टियों के अतिरिक्त) जमा कराई जा सकती है। भोजनावकाश दोपहर 1.30 बजे से 2.00 बजे तक है। हर माह के अंतिम शनिवार को कार्यालय पूर्णतः बन्द रहेगा।
3• आप अपने ऋण की अदायगी के चैक एडवांस में सोसायटी में जमा करा सकते है। चैक कटा-फटा या उस पर कोई कटिंग, परिवर्तन मान्य नही होगा। आपके द्वारा दिया गया चैक वापिस होने पर बैंक द्वारा लिया गया शुल्क आपको देना होगा।
4• 4.लगातर दो किस्तें जमा न करने पर सदस्य को नोटिस भेजा जाएगा। 200/- रूपये डाक खर्च सदस्य को देना होगा।
5• अपनी पास बुक वर्ष में दो बार सोसायटी कार्यालय आकर पूरी करा लें। अपनी पास बुक को संभाल कर रखें। गुम होने पर निर्धारित शुल्क देकर नई पास बुक महीने की 21 तारीख से महीने के अन्त तक बनवा सकते हैं। खता बन्द करवाते समय पास बुक को सोसायटी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
6• ऋण फार्म भरने में पूरी सावधानी बरते। कटा हुआ दोबारा लिखा हुआ तथा तारीख भरा हुआ बांड फार्म कदापि मान्य नहीं होगा। ऋण फार्म जमा कराने पर सदस्यों को वर्तमान वेतन प्रमाण पत्र व बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमे वेतन की प्रविष्टी हो) य कार्यालय का पहचान पत्र की फोटो कॉपी (सभी स्वयं सत्थापित) संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा ऋण स्वीकृत नही होगा। समय पर भुगतान न देने पर भविष्य में ऋण से भी वंचित रहना पड़ सकता है व सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है।
7• जिन सदस्यों ने 31-03-23 तक के जमा व ऋण की पुष्टि नहीं की है वे कृपया कार्यालय में आकर उनकी पुष्टि करके रजिस्टर में हस्ताक्षर कर जाएँ।
8• किसी भी सदस्थ की तीन से अधिक जमानत स्वीकार्य नहीं होगी। तथा ऋण के फार्म पर जमानती के हस्ताक्षर कराने से पूर्व सोसायटी से उसके खाते की जाँच अवश्य कर लें।
9• 1 से 15 तारीख तक लिए गए ऋणों पर पूरे महीने का तथा 16 से 31 तारीख तक लिये गए ऋणों पर आधे महीने का ब्याजा लगेगा।
10• जो सदस्य अपनी किस्तों का रूपया एडवांस जगा करा रहे है वे ऋण पर ब्याज प्रत्येक मास अवश्य जमा कराएं। यदि ब्याज की चाशि देय रह गई तो ऐसे ऋण पर ब्याज में छूट नहीं दी जाएगी।
11• कार्यकारिणी द्वारा सोसायटी के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो निर्णय व्यवहारिक रूप से लागू हो चुके हैं या भविष्य में जो निर्णय लिए जाएंगे वे सभी सदस्यों को मान्य होंगे।
12• यदि सोसायटी के किसी कार्य में बाधा महसूस कर रहें हैं तो तुरन्त प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित करें।
13• कार्यालय में लगे सूचना पट्ट को पढ़ने का कष्ट करें तथा सोसायटी द्वारा भेजी गई सूचना पर तुरन्त ध्यान दें। याद रखें, सोसायटी हमेशा आपके हितों की रक्षा करती है। किसी भी गलत कार्य के लिए बाध्य ना करें।
14• जिन सदस्यों ने अपना फोटो-हस्ताक्षर कम्पयूटर में नही डलवाए है, उनसे निवेदन है कि वे अपना फोटो व हस्ताक्षर कम्पयूटर में डलदा लें तथा जिन सदस्यों ने सदस्यता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर नहीं किए हो वे कृपया कार्यालय में आकर हस्ताक्षर कर जाएँ।
15• कार्यालय व निवास का पता बदलने की सूचना तुरन्त सोसायटी में भेजे। कृपया पते में पिन कोड, दूरभाष व मोबाईल नम्बर अवश्य लिखें। क्योंकि सोसायटी द्वारा आपके खाते में हुई हर प्रविष्टि का SMS व Whatsapp निशुल्क भेजा जाता है।
16• बिना सोसायटी की रसीद लिए किसी कर्मचारी को नगद राशि न दें अन्यथा सोसायटी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी।
17• किसी भी सूचना व नियम को जोडने तोड़ने, बनाने व हटाने का अधिकार सोसायटी के पास सुरक्षित है।